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मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत।

  • Writer:  Bureau ApnaSamachar
    Bureau ApnaSamachar
  • Aug 22
  • 1 min read

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भोपाल : मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद को इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज विवाद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिसमें आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एसआईटी से जांच कराने का निर्देश दिया गया था।

आरोप है कि कॉलेज चलाने के लिए फर्जी दस्तावेजों और जाली बिक्री पत्र का इस्तेमाल किया गया। इस मामले की शिकायत पर उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी।

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इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया और 19 अगस्त को आदेश दिया कि आरिफ मसूद के खिलाफ तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए और विशेष जांच दल (SIT) गठित कर जांच आगे बढ़ाई जाए। कोर्ट ने एसआईटी की कमान एडीजी संजीव शमी को सौंपी थी।

आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मसूद को अंतरिम राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। इस आदेश के बाद फिलहाल एसआईटी जांच और एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लग गई है।

 
 
 

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