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भोपाल शहर के एक बड़े हास्पिटल बंसल के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने जारी किया आदेश।

  • Writer:  Bureau ApnaSamachar
    Bureau ApnaSamachar
  • Feb 18
  • 1 min read
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– **जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोपाल** ने *अनिकेत राठौड़ बनाम बंसल अस्पताल* मामले में आदेश जारी किया है। यह आदेश एक याचिकाकर्ता द्वारा अस्पताल के खिलाफ **सेवा में कमी और लापरवाही** के आरोपों को लेकर दायर की गई शिकायत के जवाब में दिया गया है।


आयोग के अनुसार, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि **अस्पताल आवश्यक चिकित्सा सेवाएं समय पर प्रदान करने में विफल रहा**। प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद, आयोग ने अस्पताल को अपना उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है और आगे की कार्यवाही के लिए तिथि निर्धारित की है।


आयोग ने आरोपों को गंभीर मानते हुए मामले की गहराई से जांच करने की आवश्यकता जताई। अगली सुनवाई में यह निर्धारित किया जाएगा कि अस्पताल की **जिम्मेदारी और संभावित मुआवजे** की सीमा क्या होगी, जिसे याचिकाकर्ता को **भुगतभोगी मानसिक पीड़ा और असुविधा** के लिए दिया जा सकता है।


यह मामला **भोपाल में चिकित्सा सेवा में कमी और मरीजों के अधिकारों** को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह निजी स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े इसी तरह के मामलों के लिए **एक महत्वपूर्ण मिसाल** बन सकता है।


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