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भोपाल की शाही विरासत की लंबी कानूनी लड़ाई।

  • Writer:  Bureau ApnaSamachar
    Bureau ApnaSamachar
  • Feb 13
  • 1 min read
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भोपाल में नवाबों ने 242 सालों तक इस शहर पर हुकुमत की और एक गहरी छाप छोड़ी। वैसे यह लोग अफ़गानिस्तान से आये थे। जिनमें चार पीढ़ियों की महिला शासक थीं, जिन्हें बेगम के नाम से जाना जाता था। अब, नवाबों की विरासत पर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है, लेकिन बहुत अनुकूल तरीके से नहीं। भोपाल राजघरानों के वंशज, खास तौर पर फिल्म स्टार सैफ अली खान पटौदी, परिवार की विरासत खोने के स्पष्ट और मौजूदा खतरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पूर्व नवाब की संपत्तियों को "शत्रु संपत्ति" घोषित कर दिया है।

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सैफ़ की दादी साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी और उत्तराधिकारी थीं। हमीदुल्लाह खान ने 1926 से 1949 तक भोपाल रियासत पर शासन किया और आज़ादी के दो साल बाद इसे भारत संघ में मिला दिया।

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भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल जो नवाब हमीद उल्ला खान ने बनवाया था।


24 फरवरी, 2015 को भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय , जो केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत आता है, ने भोपाल के नवाब की सभी अचल और चल संपत्तियों को "शत्रु संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया और एक आदेश जारी किया कि वे CEPI में निहित होंगी। CEPI के कार्यालय ने शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 12 के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि नवाब के बाद भोपाल की गद्दी की उत्तराधिकारी आबिदा सुल्तान बेगम बनीं, जो पाकिस्तान चली गईं।

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