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इथानोल मिलावट वाले पेट्रोल पर सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की।

  • Writer:  Bureau ApnaSamachar
    Bureau ApnaSamachar
  • Sep 1
  • 1 min read

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न्यू दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट मे E20 पेट्रोल पर आज एक जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका करता का कहना है कि सरकार ने पूरे देश में 20%इथानोल और 80% पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इथानोल मिलावट वाला तो बेचा जा रहा है। लेकिन किमतें कम नहीं की गई। कंपनियां धड़ल्ले से मुनाफा कमा रहीं हैं। उपभोक्ता को उससे जरा सा भी फायदा नहीं है। बल्कि इथानोल वाले पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है।

इस तरह के पेट्रोल से गाड़ियों में जंग लगती है और प्लास्टिक वाले पार्टस गल जाते हैं। माइलेज भी कम हो जाता है। और तो और बीमा कंपनियां क्लेम भी नहीं देती।

पेट्रोल पंप पर किसी तरह का कोई नोटिस नहीं लगा कि यह इथानोल मिक्स पेट्रोल है। कस्टमर्स को यह भी जानकारी नहीं है कि वह जो पेट्रोल खरीद रहा है। उसमें कितना इथानोल मिक्स है।

यह सीथा सीथा उपभोक्ता अधिनियम का उल्लंघन है।

दुनिया के दूसरे देशों में जहां मिलावटी पेट्रोल बेचा जा रहा है वहाँ बाकायदा इसकी जानकारी चस्पा की जाती है। लेकिन वहाँ खालिस पेट्रोल भी बेचा जाता है ताकि ग्राहको के पास विकल्प मौजूद रहे की उनको कोनसा पेट्रोल खरीदना है।



 
 
 

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