NIA ने की मालेगाँव बॉम्ब ब्लास्ट के दोषियों और मध्य प्रदेश की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ फांसी की मांग।
- Bureau ApnaSamachar
- Jun 30
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मध्य प्रदेश की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके साथ जितने भी आरोपी है। इस केस में उन सभी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। सभी सात आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि UAPA की धारा 16 के तहत मौत की सजा देने का अनुरोध किया है।
आपको शायद याद 29 दिसम्बर 2008 मे रामजान के महीने में नमाज के बाद मालेगाँव की मक्का मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था। जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 लोग घायल हो गए थे।
इस मामले की दलीलें पूरी होने के बाद NIA की आखिरी लिखित दलील दायर की है। NIA की इस दलील में करीब 1500 पेज है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जज एके लाहोटी इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे।
पहले एनआईए के द्वारा प्रज्ञा ठाकुर को बरी करने की कोशिश की थी। कहा गया था कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अब एनआईए ने अपना रुख बदल दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत से किसी भी तरह की नरमी न बरतने का आग्रह किया है। जबकि 323 गवाहों में से 32 ने कथित तौर पर दबाव में आकर अपने बयान वापस ले लिए है।
मामले में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, स्वामी दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी सहित 12 आरोपियों पर हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी एक व्यापक साजिश के तहत विस्फोट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है।




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