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CAA, NRC प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान ब इज्ज़त बरी, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार।

  • Writer:  Bureau ApnaSamachar
    Bureau ApnaSamachar
  • Sep 13, 2024
  • 1 min read

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नई दिल्ली :तकरीबन 4 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ था। जिसमें पुलिस ने सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया था। अब इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने 10 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। इसलिए उन्हें बरी किया जाता है।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों के बयान और सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मामले में सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। वहीं, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान को भी कोर्ट ने बरी कर दी है। लंबी सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शाहरुख पठान, मोहम्मद शाहनवाज उर्फ ​​शानू, राशिद उर्फ ​​राजा, आजाद, मोहम्मद शोएब उर्फ ​​छुटवा, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैजल, राशिद उर्फ ​​मोनू और मोहम्मद ताहिर को बरी कर दिया।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 से 25 फरवरी के बीच मुस्लिम महिलाएं CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेट्स कर रही थी। तभी कुछ लोगों ने वहां हमला कर दिया था। जिसके बाद इलाके में दंगा हो गया। इस मामले में दयालपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मामला पिछले महीने 31 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश पर साढ़े 4 साल बाद सोमवार को दर्ज किया गया।


 
 
 

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